सुप्रीम कोर्ट का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)पर फैसला Special Leave Petit|EPFO|Supreme Court Dillon Brooks (WSAvPzIuKT)

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The #KeralaHighCourt had decided to fix the pension on the last salary of retirement. The EPFO ​​filed a petition in the Supreme Court against the High Court's decision.

new Delhi. The Supreme Court has dismissed the Special Leave Petition filed against the order of the Kerala High Court by the Employees Provident Fund Organization (EPFO). This decision of the Supreme Court has cleared the way for retirees from private sector companies to ajax get more pension. In the September 2014 judgment, the Kerala High Court had abolished the rule of computation of pension at a maximum of 15 thousand rupees monthly salary. Also, on the basis of the average monthly salary of last year, the old rules of fixing pension have been restored.

केरल हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट के वक्त की आखिरी सैलरी पर पेंशन तय करने का फैसला दिया थाईपीएफओ ने हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी

नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा केरल हाईकोर्ट के impôt आदेश के खिलाफ दायर स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से निजी क्षेत्र की कंपनियों gabriel magalhaes arsenal player comments से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केरल हाईकोर्ट ने सितंबर 2014 के फैसले में अधिकतम 15 हजार रुपए मासिक वेतन पर ही पेंशन की गणना का नियम खत्म कर दिया था। साथ ही आखिरी साल के औसत मासिक वेतन के आधार पर पेंशन तय करने का पुराना नियम बहाल कर दिया। 

 

केंद्र सरकार की 1995 की कर्मचारी पेंशन योजना के कर्मचारी के अंशदान के अलावा वेतन का 8.33% योगदान नियोक्ता को देना था। लेकिन, नियोक्ता के कंट्रीब्यूशन की सीमा अधिकतम 6500 रुपए सालाना के आधार पर 8.33% तय कर दी गई। मार्च 1996 में सरकार ने इस नियम में संशोधन किया और नियोक्ता और कर्मचारी को आपत्ति ना होने की स्थिति में पेंशन का योगदान पूरे वेतन का 8.33% कर दिया।

 

1 सितंबर 2014 को ईपीएफओ ने नियम में संशोधन करते हुए 8.33% के योगदान के लिए 15 हजार की सीमा तय कर दी। इसके साथ ही कहा गया कि पूरी सैलरी पर पेंशन चाहने वाले लोगों का औसत वेतन पिछले 5 साल के दौरान मिले वेतन के आधार पर तय किया जाएगा।

 

1) मौजूदा नियमों के तहत 2029 में रिटायरमेंट, 33 वर्ष की नौकरी और 50 हजार रुपए अंतिम मासिक वेतन पर अभी इस तरह पेंशन तय करने का नियम है :

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